डिप्लोमा नहीं हैं तो दुकान का लाइसेंस होगा निरस्त, 39 दुकानदारों को नोटिस
हापुड़। कीटनाशक दवा विक्रेताओं को यदि कीटनाशक दवा बेचना है तो उसके लिए कोर्स भी करना होगा। कोर्स नहीं करने वाले डीलरों का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। कृषि विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है।
जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कीटनाशक दवा विक्रेताओं को ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में कीटनाशक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कोर्स करवाया जाएगा। इस कोर्स में विभाग की तरफ से फसल में बीमारी संबधित कीटनाशक दवाओं को बेचने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
31 दिसंबर तक जिस दुकानदार ने यह प्रशिक्षण नहीं लिया उसके बाद उस दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अब फार्मासिस्ट की तरह फसल में बीमारी से संबंधित कीटनाशक दवाओं को बेचने के लिए कोर्स करवाया जाएगा।
वर्तमान में कई दुकानदार ऐसे हैं, जिन्हें कीटनाशक दवाईयों बारे अधिक जानकारी नहीं है। किसानों की समस्याओं का विशेषज्ञ की तरह निराकरण नहीं कर पाते हैं।
किसान की मांग पर उन्हें खाद और दवाएं दे दी जाती हैं। प्रशिक्षण के बाद इसका सीधा फायदा किसानों होगा। प्रशिक्षित दुकानदार किसानों से मिली जानकारी के आधार पर उर्वरक व खाद देंगे। इससे किसानों को फायदा होगा।
जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि 12 दिन का डिप्लोमा है, जिसके लिए 12 दिन क्लास चलनी है। जिले के 39 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगर डिप्लोमा नहीं लेते तो दुकान का लाइसेंस निरस्त हो जाएगा।