Halchal India News
  • Home
  • लोकल न्यूज़
    • हापुड़ न्यूज़
    • पिलखुवा न्यूज़
    • गढ़मुक्तेश्वर
  • हलचल न्यूज़
  • राजनीति
  • देश-दुनिया
  • खेल-कूद
  • शिक्षा
No Result
View All Result
सूचना दें
Halchal India News
  • Home
  • लोकल न्यूज़
    • हापुड़ न्यूज़
    • पिलखुवा न्यूज़
    • गढ़मुक्तेश्वर
  • हलचल न्यूज़
  • राजनीति
  • देश-दुनिया
  • खेल-कूद
  • शिक्षा
No Result
View All Result
Halchal India News
No Result
View All Result
हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस फीस वृद्धि पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस फीस वृद्धि पर लगाई रोक

admin by admin
August 14, 2025
in हापुड़ न्यूज़
0
Share on FacebookShare on Twitter

जीएस मेडिकल कॉलेज, हापुड़ सहित 240 छात्रों की याचिका पर सुनवाई

प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा एमबीबीएस की बढ़ाई गई फीस पर अंतरिम रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश आन्या परवाल और 239 अन्य विद्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

You might also like

भवन का निर्माण कर भूमि पर किया अवैध कब्जा, नोटिस जारी

ब्रजघाट में पार्किंग वसूली करने वाले ठेकेदारों को नोटिस

August 14, 2025
हापुड़ में नगर पालिका का अभियान, 15 आवारा कुत्ते पकड़े गए

हापुड़ में नगर पालिका का अभियान, 15 आवारा कुत्ते पकड़े गए

August 14, 2025

अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।


🎓 मामला क्या है?

हापुड़ स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस में की गई वृद्धि के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।

फीस वृद्धि विवरण:

  • पुरानी फीस: ₹11,78,892
  • नई फीस: ₹14,14,670
  • वृद्धि: लगभग ₹2.35 लाख
  • अधिसूचना तिथि: 5 जुलाई 2025

छात्रों का कहना है कि यह फीस दूसरी बार बढ़ाई गई है और वह भी बीच सत्र में, जो कि नियमों के खिलाफ है।


🧑‍⚖️ याचिकाकर्ताओं की दलील

छात्रों की ओर से अधिवक्ता निपुण सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि:

  • यह वृद्धि मनमानी और असंवैधानिक है
  • कॉलेज के ब्रोशर में दी गई फीस के आधार पर छात्रों ने प्रवेश लिया
  • बीच सत्र में फीस बढ़ाना अव्यवहारिक और अनुचित है

🏛️ कॉलेज और सरकार का पक्ष

प्रतिवादी कॉलेज और राज्य सरकार की ओर से कहा गया:

  • शुल्क वृद्धि “उप्र निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (फीस निर्धारण) अधिनियम, 2006” के तहत की गई है
  • राज्यपाल ने शुल्क नियामक समिति की संस्तुति पर फीस वृद्धि को मंजूरी दी है


📝 कोर्ट का आदेश

  • राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को 2 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
  • याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह बाद जवाब दाखिल करने की अनुमति
  • 5 जुलाई 2025 की अधिसूचना पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक
  • अगली सुनवाई: 17 सितंबर 2025

📢 निष्कर्ष

यह मामला निजी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा की लागत और पारदर्शिता से जुड़ा है। कोर्ट का अंतरिम आदेश छात्रों को फिलहाल राहत जरूर देता है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय अगली सुनवाई में होगा। यह फैसला राज्य के हजारों मेडिकल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

Tags: hapur newsHigh Court bans increase in MBBS fees by private medical colleges
admin

admin

Related Stories

भवन का निर्माण कर भूमि पर किया अवैध कब्जा, नोटिस जारी

ब्रजघाट में पार्किंग वसूली करने वाले ठेकेदारों को नोटिस

by admin
August 14, 2025
0

एक ठेकेदार पर ₹28 लाख बकाया, पालिका ने चेताया — जल्द जमा करें या होगी आरसी जारी गढ़मुक्तेश्वर, 13 अगस्त...

हापुड़ में नगर पालिका का अभियान, 15 आवारा कुत्ते पकड़े गए

हापुड़ में नगर पालिका का अभियान, 15 आवारा कुत्ते पकड़े गए

by admin
August 14, 2025
0

गांधी विहार, संजय विहार और सर्वोदय कॉलोनी में चला विशेष अभियान हापुड़, 13 अगस्त — शहर में आवारा कुत्तों की...

जिले में पालिका चुनाव से पहले बढ़े 2368 वोटर

हापुड़ में चार करोड़ रुपये से बनेंगी इंटरलॉकिंग सड़कें

by admin
August 14, 2025
0

प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्य मार्गों के किनारे होंगी पक्की सड़कें हापुड़, नगर के मुख्य मार्गों पर उड़ने वाली धूल...

बारिश से बढ़ी उमस, अस्थमा और सीओपीडी मरीजों की बढ़ी मुश्किलें

गंगा का फिर बढ़ा जलस्तर, तटीय गांवों में मची हलचल

by admin
August 14, 2025
0

खेतों में जलभराव, चारे की किल्लत, बीमारियों का खतरा बढ़ा गढ़मुक्तेश्वर। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बिजनौर बैराज से...

Next Post
जिले में पालिका चुनाव से पहले बढ़े 2368 वोटर

हापुड़ में चार करोड़ रुपये से बनेंगी इंटरलॉकिंग सड़कें

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Halchal India

हलचल इंडिया न्यूज़
एक ऐसा न्यूज़ पोर्टल जहां मचती है सिर्फ सच की हलचल, हर समय, हर रोज

  • लोकल न्यूज़
  • हलचल न्यूज़
  • हलचल
  • Contact Us

© 2022 Halchal India News -Halchal India News by Sushil Sharma.

No Result
View All Result
  • लोकल न्यूज़
  • राजनीति
  • खेल-कूद
  • हलचल न्यूज़
  • शिक्षा
  • देश-दुनिया
  • हलचल
  • Contact Us

© 2022 Halchal India News -Halchal India News by Sushil Sharma.