हापुड़ – वर्ष 2001 में थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में दर्ज एक पुराने गाड़ी चोरी के मामले में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाकर आरोपी को दोषी ठहराया। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस की कड़ी मेहनत और प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी इमरान पुत्र शकील निवासी ग्राम सलाई को 13 दिन की जेल और 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
यह मामला लंबे समय तक कोर्ट में चलने के बाद बुधवार को अपनी अंतिम मुकम्मल पड़ाव पर पहुंचा। इमरान ने 23 साल पहले एक टाटा सूमो गाड़ी चोरी की थी। उस समय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच-पड़ताल की गई और पर्याप्त सबूत इकट्ठे कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।
लंबे इंतजार के बाद मिली न्याय की राह
इस पुराने मामले में आरोपी ने कई बार कोर्ट के समक्ष अपनी सफाई पेश की, लेकिन पुलिस की कड़ी मेहनत और साक्ष्यों के दम पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही उसे जुर्माने के रूप में 1500 रुपये भी देने का आदेश दिया गया। आरोपी ने जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर 13 दिन की सजा भी भुगतनी होगी।
पुलिस अधीक्षक ने दी खुशी की खबर
पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि पुलिस विभाग हमेशा से अपराध के खिलाफ सख्त रहा है और पुराने से पुराने मामलों को भी निष्पक्ष तरीके से निपटाने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि इससे अन्य अपराधियों को भी चेतावनी मिलेगी कि कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता।
आम जनता को मिला भरोसा
इस फैसले से आम जनता में भी राहत और न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। लोग पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायालय की निष्पक्षता की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह साबित करता है कि चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, सही और सच्चाई की जीत जरूर होती है।