हापुड़ में नगर पालिका में एक बार भी गृह, जल और सीवर कर जमा न करने वालों को अब ब्याज देना होगा। नए बजट में 12 प्रतिशत ब्याज वसूलने का नियम शामिल है। हालांकि, इस नियम को पहले बोर्ड बैठक से पास कराना भी होगा।
नगर पालिका के कर निर्धारण कार्यालय में करीब 46 हजार आवासीय और व्यावसायिक भवन दर्ज हैं। शासन के निर्देशानुसार पालिका इनसे कम से कम 11 करोड़ से अधिक का टैक्स वसूलती है, लेकिन करीब 10 हजार भवन स्वामी ऐसे हैं। जो हर साल टैक्स जमा नहीं करते हैं। यदि यह भवन स्वामी भी समय से टैक्स जमा करें तो पालिका की आय कम से कम करीब 15 करोड़ से अधिक होगी।
पालिका की आय बढ़ाने और इन भवन स्वामियों से भी समय से टैक्स वसूलने के लिए अब शासन सख्त हुआ है। यदि यह भवन स्वामी बकाया पुराना टैक्स जमा करते हैं तो फिर नगर पालिका को पांच करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आय भी होने की उम्मीद है। टैक्स वसूली की धनराशि से पालिका शहर में विकास कार्य कराती है।
नगर पालिका में एक बार भी गृह, जल और सीवर कर जमा न करने वालों से अब ब्याज भी वसूला जाएगा। हालांकि, इस नियम को पहले बोर्ड बैठक से पास कराना भी होगा।
अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह- ने बताया की मार्च माह की जगह अब अप्रैल माह में बोर्ड बैठक होगी। नया टैक्स किस तारीख से लागू होगा, उसमें ही निर्णय करेंगे। नए गजट के नियमों का पालन कराने का प्रयास भी किया जाएगा।