➤ डीएम के आदेश पर पुलिस ने आरोपी दंपती के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा
हापुड़। नगर के मोहल्ला न्यू कासिमपुरा निवासी शिवानी ने इंद्रगढ़ी निवासी दंपती पर मकान बेचने का झांसा देकर चार लाख रुपये हड़पने और बाद में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। डीएम के निर्देश पर देहात थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
📄 सौदे की पूरी कहानी
शिवानी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि राहुल और उसकी पत्नी अर्चना, निवासी इंद्रगढ़ी, ने मोहल्ले में स्थित तीन मंजिला मकान उन्हें दिखाया और ₹5 लाख में सौदा तय हुआ।
- 19 दिसंबर 2023 को शिवानी ने बयाने के तौर पर ₹4 लाख नकद, आरटीजीएस और यूपीआई के माध्यम से दंपती को दे दिए।
- 20 दिसंबर को मकान का आपसी समझौता (agreement) कर दिया गया।
- बची हुई ₹1 लाख की राशि 18 नवंबर 2024 को देना तय हुआ।
❌ सौदे से मुकर गए, चेक भी बाउंस
कुछ समय बाद आरोपी दंपती ने:
- मकान का बैनामा करने से इनकार कर दिया,
- और रुपये लौटाने से भी मना कर दिया।
18 जून 2025 को आरोपी राहुल ने ₹3.90 लाख का चेक दिया, लेकिन वह बैंक में बाउंस हो गया। जब शिवानी ने संपर्क किया, तो राहुल ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी।
👮 पुलिस कार्यवाही
सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया:
“डीएम के आदेश पर आरोपी राहुल और उसकी पत्नी अर्चना के खिलाफ थाना देहात में धोखाधड़ी, चेक बाउंस और आपराधिक धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के आधार पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।”
⚖️ संभावित धाराएं (पुलिस जांच के अनुसार)
- IPC 420 – धोखाधड़ी
- IPC 406 – अमानत में खयानत
- IPC 504 – गाली-गलौज
- IPC 506 – जान से मारने की धमकी
- N.I. Act 138 – चेक बाउंस