हापुड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लंबित मामलों पर कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2009 में दर्ज एक छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में आरोपी हिमांशु को दोषी करार देते हुए उसे चार साल की साधारण कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए सोमवार को न्यायालय के द्वारा छेड़छाड़ और धमकी देने के अभियोग में हिमांशु को दंडित किया गया है। जिसके तहत हिमांशु को चार साल की साधारण कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माने की सजा न्यायालय ने सुनाई है।
वर्ष 2009 में अभियुक हिमांशु के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी देने के संबंध में हापुड़ देहात थाने में शिकायत पत्र पीड़िता के द्वारा दिया गया था। जिसमें पुलिस के द्वारा गुणवत्ता पूर्ण जांच की और हापुड़ देहात पुलिस द्वारा हिमांशु को छेड़छाड़ और धमकी देने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया था। आयोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। हापुड़ पुलिस की गुणवत्तापूर्ण जांच के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त हिमांशु को छेड़छाड़ और धमकी देने के अभियोग में चार साल की सजा और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।