Halchal India News
  • Home
  • लोकल न्यूज़
    • हापुड़ न्यूज़
    • पिलखुवा न्यूज़
    • गढ़मुक्तेश्वर
  • हलचल न्यूज़
  • राजनीति
  • देश-दुनिया
  • खेल-कूद
  • शिक्षा
No Result
View All Result
सूचना दें
Halchal India News
  • Home
  • लोकल न्यूज़
    • हापुड़ न्यूज़
    • पिलखुवा न्यूज़
    • गढ़मुक्तेश्वर
  • हलचल न्यूज़
  • राजनीति
  • देश-दुनिया
  • खेल-कूद
  • शिक्षा
No Result
View All Result
Halchal India News
No Result
View All Result
बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 साल का कारावास

छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की सजा, लगाया अर्थदंड

Halchal India News by Halchal India News
March 6, 2024
in हापुड़ न्यूज़
0
Share on FacebookShare on Twitter

हापुड़ मेंअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय कोर्ट ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के जंगल में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर साढ़े तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

You might also like

जवाहर गंज मंडी में लगेंगे कैमरे

500 कैमरों से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी, डीजे की ऊंचाई-चौड़ाई भी तय

July 9, 2025
कांवड़ यात्रा के दौरान बंद रहेंगी मांस और मछली की दुकानें, डीजे पर भी सख्ती

कांवड़ यात्रा के दौरान बंद रहेंगी मांस और मछली की दुकानें, डीजे पर भी सख्ती

July 9, 2025

विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि एक व्यक्ति ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि पंद्रह मार्च 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री शौच करने के लिए जंगल में जा रही थी। तभी गांव अब्दुल्लापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी रामपाल ने उसकी नाबालिग पुत्री को गंदी नियत से पकड़ लिया और डरा धमकाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। जिस पर उसकी पुत्री ने शोर मचा दिया। शोर मचाने पर कुछ लोग मौके पर आ गए। लोग को आता देख आरोपी रामपाल मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय कोर्ट में चल रही थी। जहां मंगलवार को न्यायाधीश कमलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनते हुए रामपाल को मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा और साढ़े तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Tags: accused of molestationfinedfour years imprisonmentFour years imprisonment for molestation accusedhapur news
Halchal India News

Halchal India News

Related Stories

जवाहर गंज मंडी में लगेंगे कैमरे

500 कैमरों से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी, डीजे की ऊंचाई-चौड़ाई भी तय

by Halchal India News
July 9, 2025
0

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश, अधिकारियों ने किया रूट निरीक्षण हापुड़। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन...

कांवड़ यात्रा के दौरान बंद रहेंगी मांस और मछली की दुकानें, डीजे पर भी सख्ती

कांवड़ यात्रा के दौरान बंद रहेंगी मांस और मछली की दुकानें, डीजे पर भी सख्ती

by Halchal India News
July 9, 2025
0

पुलिस प्रशासन ने जारी किए नोटिस, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही गढ़मुक्तेश्वर। श्रावण मास में शुरू हो रही कांवड़ यात्रा...

भवन का निर्माण कर भूमि पर किया अवैध कब्जा, नोटिस जारी

बीएसए की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ा, खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी

by Halchal India News
July 9, 2025
0

चिकित्सा अवकाश स्वीकृति में देरी पर भी मांगा गया स्पष्टीकरण हापुड़। बेसिक शिक्षा विभाग में अनुशासनहीनता का मामला सामने आया...

3.59 करोड़ रुपये से विकास कार्य शुरू, बनेंगी नालियां व सड़कें

पिलखुवा में अतिक्रमण के खिलाफ फिर चलेगा अभियान, चिन्हित कर लगाए जाएंगे लाल निशान

by Halchal India News
July 9, 2025
0

13 साल बाद फिर सक्रिय हुआ 2012 का शासनादेश, 15 दिन की मिलेगी मोहलत पिलखुवा। नगर क्षेत्र में तेजी से...

Next Post
पड़ोसी युवक आय दिन अकेला देख कर महिला से करता था छेड़छाड़ लिया हिरासत में

कोचिंग सेंटर जा रही युवती को पीटाकर किया घायल

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Halchal India

हलचल इंडिया न्यूज़
एक ऐसा न्यूज़ पोर्टल जहां मचती है सिर्फ सच की हलचल, हर समय, हर रोज

  • लोकल न्यूज़
  • हलचल न्यूज़
  • हलचल
  • Contact Us

© 2022 Halchal India News -Halchal India News by Sushil Sharma.

No Result
View All Result
  • लोकल न्यूज़
  • राजनीति
  • खेल-कूद
  • हलचल न्यूज़
  • शिक्षा
  • देश-दुनिया
  • हलचल
  • Contact Us

© 2022 Halchal India News -Halchal India News by Sushil Sharma.