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बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 साल का कारावास

छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की सजा, लगाया अर्थदंड

Halchal India News by Halchal India News
March 6, 2024
in हापुड़ न्यूज़
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हापुड़ मेंअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय कोर्ट ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के जंगल में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर साढ़े तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर ने बताया कि एक व्यक्ति ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि पंद्रह मार्च 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री शौच करने के लिए जंगल में जा रही थी। तभी गांव अब्दुल्लापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर निवासी रामपाल ने उसकी नाबालिग पुत्री को गंदी नियत से पकड़ लिया और डरा धमकाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। जिस पर उसकी पुत्री ने शोर मचा दिया। शोर मचाने पर कुछ लोग मौके पर आ गए। लोग को आता देख आरोपी रामपाल मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय कोर्ट में चल रही थी। जहां मंगलवार को न्यायाधीश कमलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनते हुए रामपाल को मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा और साढ़े तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Tags: accused of molestationfinedfour years imprisonmentFour years imprisonment for molestation accusedhapur news
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