जनपद हापुड़ में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य करने के बाद भी जिले में 6552 वाहन बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे हैं।
हालांकि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाते मिलने पर पांच हजार रुपये का चालन काटने का प्रावधान है। लेकिन इसके बाद भी वाहन स्वामी लापरवाही बरत और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना ही वाहन दौड़ रहे रहे रहे हैं।
वर्ष 2019 के बाद से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही हैं। लेकिन, इससे पहले वाले सभी वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना आवश्यक हो गया है। जिले में कुल 16552 व्यावसायिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हैं।
इनमें से केवल 10 वाहन स्वामियों ने अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई गई हैं। जबकि, 6552 वाहन स्वामियों ने अभी तक इसे नहीं लगवाया है। अधिकारियों के अनुसार सभी निजी व व्यवसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी अनिवार्य है।
यदि चेकिंग के दौरान वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो 5 हजार रुपये का चालान किया जाना शुरू कराया जाएगा। इसके लिए निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद नंबर प्लेट लगवाने की तिथि का निर्धारण होगा। वाहन स्वामी को नजदीकी एजेंसी पर टोकन प्राप्त करना होगा। निर्धारित तिथि के दिन वाहन स्वामी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।