हापुड़। कोचिंग केंद्रों में अग्निशमन यंत्र लगाने होंगे। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में अप्रिय घटना से छात्रों के निधन के मामले में डीआईओएस ने समस्त कोचिंग सेंटरों को पत्र जारी कर अग्निशमन यंत्रों की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।
डीआईओएस डॉ. विनीता ने कहा कि कोचिंग केंद्रों पर कम से कम एक अग्निशमन यंत्र अवश्य होना चाहिए। 500 वर्ग फुट क्षेत्र पर एक अग्निशमन यंत्र की स्थापना कराया जाना अनिवार्य है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में अप्रिय घटना से कोचिंगों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर डीआईओएस ने अग्निशमन यंत्रों की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।
25 अगस्त के बाद स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा, इसमें अनियमितता मिलने पर पंजीकरण रद्द किया जाएगा। इससे पहले सभी केंद्र संचालक आदेश का पालन अवश्य कर लें।