हापुड़ पहली बार तीनों लोकसभा सीटों का चुनाव एक साथ होगा। जिले में तीनों लोकसभा सीटों पर एक साथ हो रहे चुनाव को देखते हुए इस बार कर्मचारियों का टोटा है। चुनाव ड्यूटी के लिए जिला प्रशासन ने 800 कर्मचारियों की मांग मंडलायुक्त से की है। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव संहिता की घोषणा हो चुकी है। हापुड़ जिले की तीनों लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण के दौरान मतदान होगा। जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से चुनाव आयुक्त सभी डीएम-एसपी के साथ बैठक लेकर समीक्षा कर चुके हैं।
जिले में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए 4192 कार्मिकों की आवश्यकता है। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग, अन्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और कर्मचारी व अन्य विभागों के करीब 3390 कर्मचारी हैं। जिले में करीब 800 कर्मचारियों की यहां कमी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने मेरठ मंडल के आयुक्त के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयुक्त से 800 कर्मचारियों की मांग की है।
डीएम प्रेरणा शर्मा का कहना है कि पिछले चुनावों में जिले में दो चरणों में चुनाव हुआ था। इस बार दूसरे चरण में तीनों लोकसभा का चुनाव एक साथ हो रहा है। इसलिए कर्मचारियों की कमी पड़ रही है। जिसके लिए मांग भेजी गई है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं।
आचार संहिता के तहत डीएम ने जारी किए निर्देश –
1-पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें।
2-कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और ना ही बाधित करेगा। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा।
3-कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा।
4-बिना लिखित अनुमति के कहीं भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
5-कोई भी व्यक्ति बंदूक, पिस्टल रिवाल्वर, भाला, चाकु, लाठी, डंडा तथा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा।
9-रात्रि 10-00 बजे से सुबह 6-00 बजे तक किसी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।
10- सोशल मीडिया (फेस बुक, व्हाटसअप, या अन्य किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से) किसी भी प्रकार की झूठी/भ्रामक सूचना, उत्तेजनात्मक अफवाह आदि नहीं फैलाई जाएगी।