जनपद हापुड़ के सिंभावली गांव कुराना निवासी एक व्यक्ति ने दो लोगों पर न्यायालय में चल रहे वाद में समझौता कराने के नाम पर आठ लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
राकेश कुमार ने बताया के उसके भाई योगेंद्र शर्मा का हापुड़ क्षेत्र के गांव वझीलपुर निवासी सत्यवीर सिंह से रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। जिसे लेकर सत्यवीर ने हापुड़ देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस ने योगेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद गांव के प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों की पंचायत हुई। जिसमें सत्यवीर और उसके बेटे अंकित ने समझौता करने के लिए पैसों की मांग की।
उसने आरोपियों को एक लाख रुपये नकद और छह लाख रुपये के तीन चेक दे दिए। आरोपियों ने मुकदमा समाप्त करने के लिए एक फर्जी शपथ पत्र तैयार कराकर उन्हें सौंप दिया। वहीं इसके बाद छह लाख रुपये नकद लेने की मांग की। आरोपियों के दबाव बनाने पर उसने छह लाख रुपये भी उन्हें दे दिए। इसके बावजूद आरोपियों ने फैसला करने से इन्कार कर दिया। फैसले के लिए वह आरोपियों को आठ लाख रुपये दे चुका है।
वहीं अब उसे जानकारी मिली है कि आरोपियों ने गलत तरीके से चेक बाउंस कराकर उसके भाई के खिलाफ भी झूठा मुकदमा लिखवाया था। इस बारे में पूछने पर आरोपियों ने अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दोनो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देना समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट कर ली गई है।