हापुड़ – डीआईजी कलानिधि नैथानी ने पुलिस कार्यालय की समस्त शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिनस्थ पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
डीआईजी कलानिधि नैथानी एवं एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कार्यालय पर स्थित आगुन्तक कक्ष का निरीक्षण कर प्रतिदिन आने वाली शिकायतों एवं निस्तारण के स्थिति की जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने फोरेंसिक यूनिट व अपराध शाखा, प्रधान लिपिक शाखा, आईजीआरएस कार्यालय, जन शिकायत प्रकोष्ठ, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, पेशी कार्यालय, रिकॉर्ड रुम, पत्रावली शाखा, डीसीआरबी शाखा, थाना साइबर अपराध, स्वाट टीम, डॉग स्क्वाड, मिसिंग सेल, नारकोटिक्स सेल, सर्विलांस सेल। विशेष जांच प्रकोष्ठ शाखा, रिट सेल, मानवाधिकार शाखा, पासपोर्ट शाखा, साइबर हेल्प सेन्टर, स्थानीय अभिसूचना इकाई कार्यालय आदि शाखाओं का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने शाखाओं में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारियों से वार्ता कर उनके कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान शाखाओं के अभिलेखों के रख-रखाव को चेक किया गया तथा साफ-सफाई रखने तथा राजकीय कार्य समय से सम्पादित करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारीगण को निम्नांकित निर्देश दिये गये।
फील्ड यूनिट में नियुक्त मु0आ0 740 मनोज कुमार को एफएसएल किट की अच्छी जानकारी होने पर पुरस्कृत किया गया। अपराध शाखा में लंबित विवेचनाओ को गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य संकलन एवं नये आपराधिक कानून के अन्तर्गत नियमानुसार साक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए समय से निस्तारण करें। लंबित विवेचनाओ के संबंध में क्षेत्राधिकारी अपराध द्वारा 15 दिवस में व पुलिस अधीक्षक द्वारा 01 माह में अर्दली रूम किया जाये। अपराध कारित होने पर डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट तत्काल घटनास्थल पर पहुँचकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करें। 7 साल से अधिक सजा के प्रत्येक प्रकरण में अवश्य जाये।
यूपी-112 / कन्ट्रोल रूम से समन्वय रखें, केवल थानो पर ही निर्भर न रहे। स्वॉट/ सर्विलांस टीम को और अधिक सक्रिय रखा जाये। डीसीआरबी द्वारा गैंग पंजीकरण की कार्यवाही समय से की जाये। गुमशुदाओं की तलाश हेतु ऑपरेशन खुशी चलाकर कम से कम समय में बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास किए जाए। सीसीटीएनएस से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन सेवाएं 03 दिवस की समय सीमा में पूर्ण करें। एमवी एक्ट में सीज वाहनो, जो दावा रहित है का मिलान लुटे व चोरी हुए वाहनो से कराये।