हापुड़। जिले में अवैध हथियार रखने के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है। अभियुक्तों को जुर्म इकबाल (अपराध स्वीकार करने) के आधार पर कारावास व आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
पहला मामला वर्ष 2002 में नगर कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। इसमें देवीपुरा थाना कोतवाली, बुलंदशहर निवासी विजय शर्मा को अवैध असलहा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने विजय शर्मा को जेल में बिताई गई अवधि के साथ-साथ ₹1000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
दूसरा मामला वर्ष 2024 का है, जिसमें गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मोती कॉलोनी निवासी अनस को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी।
न्यायाधीश ने अनस को 10 महीने के साधारण कारावास व आर्थिक दंड से दंडित किया है। यह कार्यवाही जुर्म इकबाल के आधार पर की गई।
पुलिस की सतर्कता और कानून का सख्त संदेश
पुलिस और न्यायालय की इस संयुक्त कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। इससे समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों को बल मिलेगा।