पुलिस अधीक्षक हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से चाकू और अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में दो अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
पुलिस के द्वारा वर्ष 2003 में हुकम सिंह के खिलाफ अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में थाना हापुड़ देहात मुकदमा दर्ज किया गया था। हापुड़ पुलिस ने मामले की जांच की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने सभी साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया और उसे जेल में बिताई गई अवधि के साथ-साथ 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
वर्ष 2003 में अभियुक्त जाहिद द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जेल में बिताई गयी अवधि (11 माह 8 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।