हापुड़। पत्नी की हत्या में दोषी पति को हापुड़ न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुत्री के ससुराल वाले व उसका पति अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहते थे।
मृतका के पिता ने वर्ष 2015 को हापुड़ कोतवाली में दर्ज कराए मुकदमे में कहा था कि उसकी पुत्री का विवाह तीन वर्ष पूर्व पिलखुवा थाना क्षेत्र के अनवरपुर निवासी सोनू के साथ हुआ था। पुत्री के ससुराल वाले व उसका पति अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहते थे।
पुत्री के दहेज देने में असमर्थता व्यक्त करने पर मारपीट की जाती थी। एक दिन अचानक उनके पास फोन आया कि उनकी पुत्री जल गई है जिसे दिल्ली रोड स्थित मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। जब पीड़िता के घरवाले मेडिकल कालेज पहुंचे तो वहां पुत्री की ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था।
जिसे बाद में दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। उसने ससुराल पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। सुनवाई करते हुए सोमवार को हापुड़ कोर्ट ने दोषी पति सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।