हापुड़। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लंबित मामलों पर कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2006 में मारपीट कर घायल करने के मामले में आरोपी इंतजार को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की साधारण कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए सोमवार को न्यायालय के द्वारा मारपीट कर घायल करने के अभियोग में इंतजार को दंडित किया गया है। जिसके तहत इंतजार को तीन साल की साधारण कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माने की सजा न्यायालय ने सुनाई है।
वर्ष 2006 में अभियुक इंतजार के खिलाफ मारपीट कर घायल करने के संबंध में हापुड़ धौलाना थाने में शिकायत पत्र पीड़ित के द्वारा दिया गया था। जिसमें पुलिस के द्वारा गुणवत्ता पूर्ण जांच की और हापुड़ धौलाना पुलिस द्वारा इंतजार को मारपीट कर घायल करने के अभियोग में मुकदमा दर्ज किया गया था। आयोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
हापुड़ पुलिस की गुणवत्तापूर्ण जांच के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त इंतजार को मारपीट कर घायल करने के अभियोग में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।