पुलिस अधीक्षक हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशु कटान करने के मामले में अभियुक्त चमन को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्त चमन द्वारा पशु क्रूरता और गोकशी के मामले में चमन के विरुद्ध धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 1(11)5 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पिलखुवा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जेल में बिताई गयी अवधि (एक दिवस) व एक हजार पचास रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
वर्ष 1999 में थाना पिलखुवा में चमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दायर की जिसके आधार पर न्यायालय ने सुनवाई की और आरोपी चमन को दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई।