गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की कार्यवाही पर न्यायालय ने सुनाया फैसला
हापुड़। जनपद की अदालत ने अवैध रूप से शराब बनाने व बेचने के एक मामले में आरोपी को एक वर्ष तीन माह की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने ₹5000 का जुर्माना भी लगाया। यह सजा गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में पकड़े गए अभियुक्त को दी गई है।
👮♂️ गढ़ पुलिस ने 2024 में किया था गिरफ्तार
थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने वर्ष 2024 में हरबक्श उर्फ हीरा सिंह, निवासी गांव भगवंतपुर, को अवैध शराब निर्माण और बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 1 वर्ष 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
🚔 मादक पदार्थ तस्कर को भी समान सजा
वहीं एक अन्य मामले में, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी फरमान को भी न्यायालय ने एक वर्ष तीन माह की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में अभियुक्तों द्वारा अपराध स्वीकार करने के आधार पर यह सजा सुनाई गई।
⚖️ कानून का संदेश: अवैध कार्यों पर सख्त कार्यवाही
न्यायालय का यह फैसला जनपद में बढ़ते नशीले पदार्थों और अवैध शराब कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में एक सख्त संदेश माना जा रहा है।