आरोपी को मादक पदार्थ रखने का दोषी करार देते हुए सुनाई डेढ़ साल की सजा
जनपद हापुड़ के अपर जिला एत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट ने अवैध मादक पदार्थ (चरस ) व अवैध तमंचा रखने के एक आरोपी को दोषी करार दिया।
विशेष लोक अभियोजन आशीष कुमार बताया कि धौलाना पुलिस ने गांव छज्जूपुर के जंगल से सुरेश पुत्र विजय पाल निवासी मोहरी गेट थाना अनूपशहर जिला बुलंदशहर को डेढ़ सौ ग्राम अवैध मादक पदार्थ व एक अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया।
पुलिस ने अवैध हथियार व अवैध मादक पदार्थ रखने का मुकदमा दर्ज किया मामले की सुनवाई अपर जिला एवं न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश छाया शर्मा ने मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया।
जिसमें उन्होंने आरोपी सुरेश को मादक पदार्थ रखने का दोषी करार देते हुए एक वर्ष पांच माह की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।