जनपद हापुड़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तमंचा व कारतूस रखने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि पिलखुवा पुलिस ने 14 दिसंबर 2022 को चेकिग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सलमान पुत्र सत्तर बताया।
वहीं, हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने 23 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अमन उर्फ शाहरुख पुत्र शकील बताया।
दोनों मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रचना ने तमंचा व कारतूस रखने के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई।