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गांजा तस्कर को 11 माह के कारावास की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा

Halchal India News by Halchal India News
November 23, 2023
in हापुड़ न्यूज़
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जनपद हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी और वादी के अधिवक्ता रमेश चंद्रा ने बताया कि बहादुरगढ़ कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उल्लेख किया कि सात दिसंबर 2020 को दीपक व गौरव पुत्रगण ग्रीश निवासी ग्राम पसवाड़ा थाना बहादुरगढ़ उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। जिसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया।

पुलिस ने मामले की जांच कर दीपक व गौरव के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी गौरव को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को तीन माह का अअतिरिक कारावास व अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के लिए कहा है।

Tags: 20 years imprisonmentcase of rape of minorhapur newsrape of a minorThe culprit was sentenced to 20 years of imprisonment.
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