जनपद हापुड़ के धौलाना में कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सुखदेवपुर में भट्टा चलाने के नाम पर दी गई भूमि का फर्जी समझौता करने का विरोध करने पर आरोपियों द्वारा मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर इरशाद, शहजाद, अल्पना चौहान, पूनम, नेपाल, दुलारी, देवेंद्र, मोनू, के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
गौतमबुद्धनगर जनपद के थाना जारचा निवासी छत्रपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2016 में गांव बझैडा कला निवासी इरशाद व शहजाद पुत्र मुजम्मिल को अपनी 1.380 हेक्टेयर भूमि आठ साल के लिए किराए पर समझौते के माध्यम से 2 लाख 65 हजार पांच सौ रुपये प्रति वर्ष के रूप में दी थी। इरशाद व शहजाद ने फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करते हुए अल्पना चौहान निवासी बनभौरा बुलंदशहर व पूनम पत्नी प्रदीप राणा, नेपाल पुत्र रघुराज और हापुड़ के गांव चमरी निवासी दुलारी पत्नी हैजवीर, देवेन्द्र व मोनू पुत्र हैजवीर को 15 जुलाई 2019 को भट्टा चलाने के लिए किराए पर दे दी।
जिसका उनके द्वारा एग्रीमेंट भी कर दिया। जब उन्होंने शिकायत की तो आरोपियों ने उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर भट्ट से भगा दिया। भट्टा चलाने के नाम पर दी गई भूमि का फर्जी समझौता करने का विरोध करने पर आरोपियों द्वारा मारपीट करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन महिलाओं समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।