जनपद हापुड़ के पिलखुवा में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी और साजिश के मामले में एक महिला समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बडौदा हिंदूआन निवासी मुकेश कुमार ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि गांव निवासी महिला रीना के अपने पति की मौत के बाद पुत्र कपिल को नाबालिग बताते हुए चार जुलाई 2020 को जमीन का बैनामा ऊषा के नाम किया था, जिसमें उसने पुत्र की उम्र 14 वर्ष दर्शाई थी। आरोप है कि रीना ने 3 अक्तूबर 2020 को जमीन का बैनामा मुकेश के नाम किया, जिसे पुत्र की उम्र 15 साल बताई। 18 जनवरी 2021 को रीना ने पंकज के नाम बैनामा किया, जिसमें पुत्र की उम्र 14 साल लिखवाई।
जबकि वसीयतकर्ता जीतू ने वसीयत में यह लिखा था कि उसकी समस्त संपत्ति का मालिक उसका पुत्र कपिल होगा किसी भी पुत्री या अन्य व्यक्ति का संपत्ति में कोई दखल नहीं होगा। आरोप है कि बैनामे के समय कपिल की उम्र 18 से 19 साल थी।
सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर बझैडा हिंदूआन निवासी रीना, कपिल, सतवीर, दिनेश और पहाड़ गज दिल्ली निवासी कुंवरपाल के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।