जनपद हापुड़ में निकाय चुनावों में भावी प्रत्याशी पैसों के दम पर माहौल नहीं बना पाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अधिकतम 9 लाख
रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सिर्फ ढाई लाख तक खर्च कर सकेंगे।
चुनाव लडने की खर्च सीमा आयोग ने तय कर दी है। साथ ही उम्र का निर्धारण भी किया गया है। निकाय चुनावों में प्रत्याशी प्रचार में सिर्फ 9 लाख तक ही खर्च हो सकेंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी श्रवण कुमार त्यागी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी का नामांकन पत्र पांच सौ रुपये में मिलेगा। जमानत धनराशि आठ हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों को नामांकन पत्र 250 रुपये व जमानत राशि चार हजार रुपये होगी। नगर पालिका परिषद के सदस्य पद का दो सौ रुपये नामांकन पत्र मिलेगा।
पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं महिला उम्मीदवारों को आधी कीमत देनी होगी। जमानत धनराशि दो हजार रुपये निर्धारित किया गया है। जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदरों को जमानत राशि एक हजार रुपये होगी।
प्रत्याशी प्रचार में सिर्फ 9 लाख तक खर्च कर सकेंगे। नगर पालिका सदस्य पद के प्रत्याशी दो लाख रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकेगें। वही नगर पंचायत के सभासद पद के प्रत्याशी का सौ रुपये का नामांकन व जमानत राशि दो हजार रुपये तथा 50 हजार चुनाव खर्च कर सकेंगे। आरक्षित वर्ग एससी, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए नामांकन एवं जमानत राशि आधी होगी।