यूपी कैबिनेट ने मंजूर की नई तबादला नीति, 30 सितंबर तक पूरे होंगे स्थानांतरण
तीन साल से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों के तबादले अनिवार्य, समूह ख और ग के लिए अलग मानक तय।

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत एक ही जिले में तीन साल और एक ही मंडल में सात साल पूरे कर चुके अधिकारियों का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
समूह ‘ख’ के अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ‘ग’ के अधिकतम 10 प्रतिशत कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। सभी विभागों को 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार तबादले पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सिफारिश की गुंजाइश न रहे।
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