हापुड़ में शहर की सफाई का ठेका एक ही ठेकेदार को बार-बार दिए जाने पर सभासद ने नगर पालिका के अधिकारियों पर ठेका देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था। उच्च न्यायालय ने अब दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
सभासद विकास दयाल ने बताया कि उनके साथ सभासद नितिन पाराशर, सुनीता वर्मा, मुकेश कोरी, रोहताश यादव, डॉ. मुशीर, धर्मेंद्र कुमार, जोरावर सिंह, संध्या पाराशर, सुशील शास्त्री, संजय कुमार, संजीव कुमार, अशोक आदि सभासदों ने आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के ठेके में घपले का आरोप लगाया था। मामले में जांच कर उचित कदम उठाने की मांग की थी, लेकिन अधिकारी इस मामले को दबाने में जुटे हुए हैं।
जिसके बाद सभासदों ने एक राय होकर न्यायालय की शरण लेने का मन बनाया था। सभी की सहमति पर सभासद विकास दयाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया है कि पालिका में कई सालों से शासनादेश का खुला उल्लंघन कर साहुल बौथ फर्म को बार-बार सफाई का टेंडर नियम विरुद्ध दिया जा रहा है। इससे सफाई व्यवस्था चौपट है। इसके कारण जनहित का नुकसान, वित्तीय अनियमितता की जा रही थी। उच्च न्यायालय ने अब दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
डिप्टी कलक्टर व ईओ मनोज कुमार- ने बताया की नगर पालिका की तरफ से अधिवक्ता जवाब तैयार कर रहे हैं। नगर पालिका द्वारा सभी नियमों का पालन करके ही टेंडर दिए जाते हैं। इस प्रकरण में पहले क्या हुआ है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।