जनपद हापुड़ में चेक बाउंस होने के मामले में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम/ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी दोषी करार दिया है।
अधिवक्ता उदय सिन्हा और विशाल अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2018 में जनवरी माह में नगर के मोहल्ला जवाहर गंज निवासी आनंद सैनी ने न्यायालय में मामला दर्ज किया था।
जिसमें बताया था कि जिला बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र के सैनी वार्ड निवासी भोपाल सैनी ने उससे करीब दो लाख रुपये उधार लिए थे। जिसकी लिए भोपाल सैनी ने उसे बैंक चेक दिया था। छह माह में रुपये लौटाने का आश्वासन दिया था।
लेकिन बाद में वह अपनी बात से मुकर गया। वाद की सुनवाई करते हुए न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम, न्यायिक मजिस्ट्रेट अरूण कुमार ने भोपाल सैनी को दोषी करार दिया। छह माह के कारावास की सजा सुनाते हुए दोषी पर 2.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।