हापुड़ जिले के तीनों डिवीजन में 32 हजार नलकूप किसानों के बिल मार्च 2023 के बाद से माफ करने का आदेश आ गया है। लेकिन इसमें मीटर लगवाने की अनिवार्यता रखी गई है। पंजीकरण के समय पांच शर्तों में यह शामिल है, जिसके बाद बिल माफी होगी। पुराने बिलों में सरचार्ज माफ रहेगा, छह किस्तों में भी बिल जमा किया जा सकेगा। वहीं, मीटर की अनिवार्यता का किसान संगठनों रोष जताया है।
जिले के 32 हजार नलकूप उपभोक्ताओं पर निगम का करीब 12 करोड़ रुपये बकाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में बिल माफी की घोषणा हुई थी। लेकिन आदेश के इंतजार में किसानों ने बिल जमा नहीं किया। बिगड़े लेजरों में बकायेदारी एक हजार करोड़ के पार पहुंच गई है। बहरहाल, अब शासन से बिल माफी के आदेश जारी हो गए हैं, इससे किसानों में खुशी है। पंजीकरण के दौरान पांच बिंदुओं पर सहमति देनी होगी। जिसके बाद बिल माफ होंगे।
वहीं, मीटर की अनिवार्यता का किसान संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। मीटर लगवाने की अनिवार्यता ने किसानों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। 31 मार्च 2023 तक का बिल जमा करने के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं। इसमें एक मुश्त, तीन किश्त और छह किश्त में पुराना बिल चुकाया जा सकता है। बिलों में लगा विलंब शुल्क माफ किया जाएगा।