हापुड़ जिले में चालकों को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने वाले मोटर ड्राइविंग स्कूल शासन की गाइडलाइन का पालन करने में फेल हो रहे हैं। मानक पूरे न करने पर जिले में चार में से तीन मोटर ड्राइविंग स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। जिले में सिर्फ एक ट्रेनिंग स्कूल ही प्रशिक्षण देने के बाद चालकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।
शासन की गाइड लाइन के अनुसार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का पता, प्रदूषण जांच केंद्र की वैधता तिथि, रजिस्टर के रख रखाव की स्थिति, व्याख्यान कक्ष, प्रोजेक्टर, सीसीटीवी कैमरे, वाहन संचालन की स्थिति, वाहन पर स्कूल का नाम, लाइसेंस संख्या, श्रेणी, वैधता तिथि, दूरभाष नंबर आदि का विवरण होना चाहिए। लेकिन स्कूल संचालक मानकों को पूरा करने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे।
शासन द्वारा पिछले वर्ष से इन स्कूलों की जांच कराई जा रही थी, जहां स्कूल के नाम पर खानापूर्ति दिखाई दे रही थी। स्कूलों में प्रशिक्षण प्रदान कराने के संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे, जिसके बाद शासन द्वारा संचालकों को एक और मौका देते हुए नई गाइड लाइन जारी कर मानक पूरे करने के लिए छह माह का समय दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी संचालक मानकों पर खरा नहीं उतर सके।
जिसके बाद रंभा ट्रेनिंग स्कूल, हापुड़ ट्रेनिंग स्कूल व एके चौधरी ट्रेनिगं स्कूल का नवीनीकरण नहीं हो पाया। केवल पूजा ड्राइविंग स्कूल नई गाइड लाइन का पालन करते हुए मानकों पर खरा उतरा, जिसके बाद इसके लाइसेंस का नवीनीकरण हो सका। अब जिले में सिर्फ एक स्कूल द्वारा चालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
एआरटीओ छवि सिंह का कहना है कि नई गाइड लाइन के अनुसार मानक पूरे न करने पर तीन मोटर ड्राइविंग स्कूलों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जिले में सिर्फ एक ट्रेनिंग स्कूल ही प्रशिक्षण देने के बाद चालकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।