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बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास

नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषियों को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा

Halchal India News by Halchal India News
December 6, 2023
in हापुड़ न्यूज़
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जनपद हापुड़ में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 17-17 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग ने थाने में में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 23 मार्च 2021 को वह दुकान से समान लेने गई थी। दुकान से सामान लेकर वह घर वापस लौट रही थी। तभी गांव मुबारिकपुर निवासी अर्जुन पुत्र सेवाराम व जोनी पुत्र सतीश ने उसका रास्ता रोक लिया और अपने साथ चलने के लिए कहने लगे।

आरोपियों द्वारा उसके साथ अश्लील हरकत भी की गई। पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया।

जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी अर्जुन व जोनी को मामले में दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 17-17 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को 35 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Tags: 3-3 years imprisonmentobscene act with a minorThe culprits were sentenced to 3 years imprisonment
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