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अतिक्रमण का मामला : याचियों को दिए डीएम के समक्ष पक्ष रखने के निर्देश

अतिक्रमण का मामला : याचियों को दिए डीएम के समक्ष पक्ष रखने के निर्देश

Halchal India News by Halchal India News
November 2, 2023
in हापुड़ न्यूज़
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हापुड़ में चमरी व लज्जापुरी में सडक़ चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने डीएम के पाले में गेंद डाल दी है। याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष नया प्रतिनिधित्व दाखिल करने और प्राधिकरण को चार सप्ताह के अंदर उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।

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चमरी और लज्जापुरी में सड़क चौड़ीकरण का कार्य होना है लेकिन, मकान स्वामियों द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। जब पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क निर्माण करने पहुंचे तो कालोनी के लोगों ने इसका विरोध जताकर कार्य रुकवा दिया और अतिक्रमण हटवाकर सड़क चौड़ीकरण की मांग की। नगर पालिका द्वारा जमीन की पैमाइश कर 111 भवन स्वामियों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए थे। जिसके भवन स्वामी कोर्ट की शरण में पहुंच गए।

याचिकाकर्ता मुकेश कुमार व अन्य 7 भवन स्वामियों द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल की गई सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) पर कोर्ट ने 26 अक्तूबर को फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं को दिवाली से पूर्व डीएम के समक्ष पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया है। साथ ही प्राधिकरण को अगले चार सप्ताह में उचित कार्यवाही करने के भी आदेश दिए हैं।

Tags: Encroachment caseInstructions to present the case before DM
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