जनपद हापुड़ में जिला एंव सत्र न्यायधीश की अदालत ने 8 वर्ष बाद दहेज हत्या के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी पति व देवर को दोषी करार दिया। जिसमें पति को आजीवन कारावास व देवर को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि नोएडा के बिसाहड़ा निवासी धर्मवीर ने अपनी पुत्री पूजा का विवाह हापुड़ के पिलखुवा के गांव खेड़ा तिसौली निवासी रोबिन से 7 मार्च 2011 को किया था।
शादी के बाद से ही पति रोबिन, देवर विपिन, सास मंजू, ससुर रोशन सिंह ने दहेज में कार व 2 लाख रुपये की मांग कर प्रताड़ित किए जाने लगा। 22 मार्च 2014 को पूजा पर मिटटी का तेल डालकर जलाकर मारने का प्रयास किया।
जिसमें 2 अप्रैल 2014 को मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कराई गई। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
जिला जज बिजेंद्र मणि त्रिपाठी ने फैसला सुनाते हुए सास व ससुर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। जबकि पति रोबिन व देवर विपिन को सजा सुनाई।
अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा व देवर को 10 वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।