जनपद हापुड़ में उद्योगों के बाहर जीएसटी नंबर न लिखने पर 50 हजार का जुर्मान लगेगा। दिल्ली रोड स्थित आईआरएस कार्यालय पर बुधवार को उद्यमियों ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर मंडल के सहायक आयुक्त के साथ की बैठक की, इसमें उद्यमियों ने उत्पीड़न संबंधी शिकायतें दर्ज करायी।
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर मंडल के सहायक आयुक्त उमेश शर्मा ने उद्यमियों को बताया कि हर दुकान, उद्योग के बहार फर्म का नाम, पता, जीएसटी व फोन नम्बर होना अनिवार्य है। अगर नंबर नहीं लिखा है तो 50 हजार का जुर्माना लगेगा। हापुड़ उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर मंडल के सहायक आयुक्त के साथ बैठक की गयी।
जिन उद्यमियों व व्यापारियों के दुकान, फैक्टरी व गोदाम अलग अलग हैं, वह जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर लिखा होना चाहिए, बोर्ड लगा होना भी जरूरी है। जिन व्यापारियों व उधमियों की फैक्टरी कहीं बहार है, ऑफिस घर को दिखाया हुआ है तो दोनों जगह बोर्ड लगा होना चाहिए। घर पर एक ऑफिस होना चाहिए जहां समस्त कागज होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर मुख्य कार्य हो रहा है उसे मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठान माना जाऐगा, ऑफिस को मुख्य प्रतिष्ठान नहीं दिखा सकते हैं। कार्यालय, दुकान, फैक्टरी, गोदाम के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लगा होना अनिवार्य है। समस्त खरीद, बिक्री संबंधी कागज, फैक्टरी, दुकान, आफिस में होने अनिवार्य है।
जिन उद्यमियों के पुराने सेवा कर व एक्साइज संबंधी तीन लाख या इससे अधिक के मामले लंबित हैं, उनका सेटलमेंट कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन हमारे यहां है उनका कोई माल रास्ते में जीएसटी वाले पकड़ लें, तो आप अपील में उसे छुड़ा लाएं।
हापुड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव अमन गुप्ता ने कहा कि सर्व के दौरान व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक पदाधिकारी जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो विरोध किया जाएगा। इस मौके पर विजय अग्रवाल, विजेंद्र लोहे वाले, सुशील जैन, प्रदीप माहेश्वरी, रोहित अग्रवाल मौजूद रहे।