जनपद हापुड़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि मंगलवार को है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इसमें तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बच्चों को प्रथम कक्षा में प्रवेश मिलता है।
सत्र 2023-24 के लिए प्रथम चरण में छह फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। जिसकी अंतिम तिथि मंगलवार को है। प्रथम चरण में सोमवार तक 2034 अभिभावकों ने अपने बच्चों को आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन किया है।
12 मार्च को निशुल्क प्रवेश के लिए पात्र बच्चों का लॉटरी सिस्टम से चयन किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए 16 मार्च से 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन होगें, जिनका सत्यापन 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक कराया जाएगा।
वहीं तीसरे चरण में 28 अप्रैल से 12 मई तक निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। जिला समन्वयक अमित शर्मा ने बताया कि 27 फरवरी तक आरटीई के तहत 270 निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश पाने के लिए प्रथम चरण में 2034 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सत्यापन के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद छात्रों का दाखिला होगा।