हापुड़। प्रदेश सरकार ने एक परिवार को एक पहचान दिलाने के लिए फैमिली आईडी बनाने की पहल की है।
राशन कार्ड धारकों को इसकी आवश्यकता नहीं होगी, इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही इनकी फैमिली आईडी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिले में 2.25 लाख राशन कार्ड धारक हैं।
लेकिन ऐसे परिवार भी हैं जो राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं। उन्हें भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार द्वारा फैमिली आईडी की सहूलियत की जा रही है। परिवार का कोई भी सदस्य फैमिली
आईडी के लिए अपने परिवार की तरफ से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।
आधार से लिंक नंबर पर मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी होगा। यदि कोई परिवार का सदस्य आवेदन करता है तो उसे इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जन सेवा केंद्र से आवेदन कराने पर केंद्र संचालक को 30 रुपये देने होंगे।