📍 हापुड़ | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति, देवर व सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मुकदमे में शामिल दो अन्य देवरों को दहेज उत्पीड़न के आरोप में तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
जिला मेरठ के गांव निलोहा निवासी रविंद्र कुमार ने 29 जुलाई 2018 को बाबूगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन सीमा की शादी 4 जुलाई 2010 को बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रमपुरा निवासी सुनील कुमार से हुई थी। 29 जुलाई 2018 को उसकी बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
मौत से दो दिन पहले सीमा ने फोन पर बताया था कि ससुराल पक्ष से बाइक मांग रहे हैं और न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
अभियुक्त और सजा:
मुकदमे में आरोपित थे:
- पति: सुनील कुमार
- ससुर: इंद्राज (अब मृत)
- देवर: बॉबी, अनिल
- सास: संतोष
- ननद: रूबी
- देवरानी: हेमलता
पुलिस जांच के बाद अदालत ने अभियुक्तों सुनील, अनिल व संतोष को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। जबकि बंटी और बॉबी को दहेज उत्पीड़न के आरोप में तीन-तीन वर्ष के कारावास और दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
न्यायालय का आदेश:
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय यज्ञेश चंद्र पाण्डेय ने कहा कि दहेज हत्या और उत्पीड़न गंभीर अपराध हैं, जिनके लिए कड़ी सजा आवश्यक है ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।