हापुड़। जिले की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला सिंभावली थाना क्षेत्र का है और घटना वर्ष 2022 की है।
सोमवार को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी विष्णु को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। साथ ही निर्देश दिया गया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में दी जाए। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित को 50 हजार रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देगा, जिससे उसके पुनर्वास में मदद की जा सके।
क्या है पूरा मामला
वर्ष 2022 में आरोपी विष्णु ने 12 वर्षीय बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर निर्वस्त्र कर कुकर्म का प्रयास किया। आरोपी ने बच्चे के शरीर पर दांतों से काटा और धमकी देकर मौके से फरार हो गया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर पिता मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी मिलते ही थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता साबित की।
फैसले के मुख्य बिंदु
- 20 साल का सश्रम कारावास
- 10 हजार रुपये का अर्थदंड, न भरने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा
- 10 हजार की जुर्माने की राशि पीड़ित को मुआवजे में दी जाएगी
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 50 हजार रुपये का अतिरिक्त मुआवजा