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प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में न्यायलय ने चार दोषीयों को सुनाई सज़ा, लगाया जुर्माना

हापुड़ के आरोपी को लूट के मामले में सजा, कोर्ट ने सुनाई दो साल दो महीने 27 दिन की कैद

Halchal India News by Halchal India News
July 11, 2025
in हापुड़ न्यूज़
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अमरोहा। करीब दस साल पुराने लूट के मामले में हापुड़ निवासी आरोपी अर्जुन को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो साल दो महीने 27 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना वर्ष 2015 में अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र में स्थित नेशनल हाईवे पर हुई थी।

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2015 में हुई थी लूट की वारदात

घटना चार मार्च 2015 की है, जब बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के नगला निवासी प्रमोद कुमार से नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने लूटपाट की थी। मामले में शुरू में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

चार आरोपी गिरफ्तार हुए थे

जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में

  • हापुड़ के राजीव विहार निवासी अर्जुन,
  • ग्रेटर नोएडा के शमशाद,
  • मेरठ के जागृति विहार निवासी अनिल सैनी,
  • और समर गार्डन मेरठ निवासी तारीक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जो फिलहाल जमानत पर बाहर थे।

अर्जुन को दोषी करार, बाकी बरी

न्यायालय में लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अर्जुन को दोषी पाया गया। अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया।
दोषी अर्जुन को दो साल दो महीने 27 दिन की सजा और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

Tags: Court sentenced him to 2 years 2 months and 27 days imprisonmentHapur accused sentenced in robbery casehapur news
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