हापुड़। नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय और गैर-आवासीय भवनों पर टैक्स बढ़ोतरी को लेकर शासन द्वारा 28 जून 2024 को जारी स्वकर नियमावली को लागू किया जाएगा। इस संबंध में नगर पालिका ने पांच सभासदों की एक कमेटी गठित की है, जो प्रस्ताव को अंतिम रूप देगी और इसे बोर्ड बैठक में पास कराया जाएगा।
बोर्ड बैठक में हुई थी विस्तृत चर्चा
बुधवार को हुई नगर पालिका बोर्ड बैठक में प्रस्ताव संख्या 8 के तहत टैक्स बढ़ाने पर लंबी चर्चा हुई।
पालिकाध्यक्ष पुष्पा देवी और सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने स्पष्ट किया कि 28 जून 2024 से लागू स्वकर नियमावली के अनुसार ही टैक्स बढ़ाया जाएगा, लेकिन कम से कम दरों पर। इस पर अधिकतर सभासदों ने सहमति जताई।
ईओ बोले: जनता के हित में निकाला समाधान
कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि,
“जिलाधिकारी द्वारा भी इस विषय पर बैठक ली गई है। हमने कर निर्धारण अधिकारी के साथ मिलकर शहरवासियों के हितों को प्राथमिकता दी है। प्रस्ताव के अनुसार, आवासीय भवनों पर 30% और गैर-आवासीय भवनों पर 50% टैक्स वृद्धि की जाएगी।”
हालांकि यह प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों की तरह बोर्ड बैठक में पास नहीं हो सका। अब इसे पास कराने के लिए सभासदों के साथ अलग से बैठक की जाएगी।
व्यापारियों ने जताया समर्थन, विधायक का किया स्वागत
मीनाक्षी रोड स्थित कार्यालय पर बृहस्पतिवार को व्यापारियों ने विधायक विजयपाल आढ़ती का स्वागत किया। व्यापारियों ने टैक्स संबंधी समस्याओं को बोर्ड बैठक में उठाने और शासनादेश के अनुरूप टैक्स निर्धारण की मांग रखने के लिए विधायक का आभार जताया।