पुलिस प्रशासन ने जारी किए नोटिस, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही
गढ़मुक्तेश्वर। श्रावण मास में शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मंगलवार को मांस, मछली और अंडे की दुकानों के साथ-साथ डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
100 से अधिक दुकानों को नोटिस
सीओ वरुण मिश्रा ने जानकारी दी कि तहसील क्षेत्र में मांस, मछली और अंडा बेचने वाली सौ से अधिक दुकानों के संचालकों को नोटिस दिए गए हैं। नोटिस में कांवड़ यात्रा के दौरान बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश है, ताकि धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे।
डीजे संचालकों के लिए निर्धारित मानक
सिर्फ खाद्य विक्रेताओं ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के दर्जनों डीजे संचालकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों में स्पष्ट निर्देश हैं कि:
- डीजे की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- चौड़ाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ध्वनि स्तर 120 डेसिबल से ऊपर नहीं जाना चाहिए।
उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही
सीओ ने कहा कि नोटिस में दिए गए निर्देशों की अनदेखी करने पर संबंधित दुकानदारों और डीजे संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह कदम यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया गया है।
निष्कर्ष:
कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र प्रशासन की यह सख्ती धार्मिक आस्था और कानून व्यवस्था को संतुलित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना यह होगा कि सभी संबंधित लोग इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं या नहीं।