हापुड़। स्थानीय न्यायालय ने चोरी, अवैध हथियार रखने और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। सभी मामलों में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया था, जिस आधार पर उन्हें सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया गया।
चोरी के मामले में तीन दोषियों को सजा
हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2003 में चोरी के आरोप में अकबर, मुस्तफा (निवासी मोहल्ला बड़बालियान, थाना किठौर, मेरठ) और सतीश (निवासी ग्राम दौताई, थाना गढ़मुक्तेश्वर) को गिरफ्तार किया था।
न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को 2 माह 11 दिन की सजा (जेल में बिताई अवधि) के साथ 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
चाकू रखने के मामले में एक दोषी को सजा
बाबूगढ़ पुलिस ने वर्ष 2017 में गांव अटूटा निवासी गुरदीप को अवैध चाकू रखने के मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरोपी को 3 माह 7 दिन की जेल में बिताई अवधि और 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एक को एक दिन की सजा
थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2022 में गांव सलारपुर निवासी गंगाशरण को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में पकड़ा था। अभियुक्त को एक दिन की जेल में बिताई अवधि और 1,500 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई।
निष्कर्ष:
इन मामलों में न्यायालय द्वारा त्वरित सुनवाई कर आरोपियों को उनके जुर्म के अनुसार दंडित किया गया। सभी मामलों में आरोपियों ने जुर्म इकबाल (स्वीकारोक्ति) किया था, जिसे सजा निर्धारण में आधार बनाया गया।