जनपद हापुड़ में अपर जिला जज, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने पिता-पुत्री के पाक रिश्ते को कलंकित करने वाले पिता को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने कोतवाली में 24 जुलाई 2021 को एक तहरीर दी। जिसमें कहा कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री काफी दिनों से गुमसुम व डरी सहमी सी रहती थी।
कारण पूछने पर बताया कि पापा मेरे साथ काफी समय से दुष्कर्म कर रहे है। पुलिस ने पॉक्सो सहित विभिन्न में रिपोर्ट दर्ज कर ली और मामले की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए।
न्यायाधीश श्वेता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी पिता संजय को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के लिए कहा है। न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि देने के भी आदेश किए है।
आदेश में यह भी कहा है कि प्राधिकरण के पास प्रतिकार की धनराशि देने के लिए फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर पीड़िता को दे।
ग्रामीणों का कहना है कि दुष्कर्म का दोषी संजय विभिन्न प्रकार के नशा करने का आदि था। वह शराब के अलावा अन्य प्रकार के नशे भी करता था। जिसके चलते ही गांव में कोई भी उससे बातचीत नहीं करता था और उससे दूरी बनाकर रखते थे।