हापुड़। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध चाकू रखने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी ललित द्वारा अवैध चाकू रखना पाया गया था। जिसके संबंध में आरोपी के खिलाफ बहादुरगढ़ पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में शुक्रवार को न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और गवाहो के आधार पर ललित पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मौहम्मदपुर रुस्तमपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड़ को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व दो हज़ार रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।