हापुड़। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए शुक्रवार को न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है।
अभियोजन विभाग से शासकीय अधिवक्ता हरेन्द्र कुमार त्यागी ने बताया कि वर्ष 2018 को आरोपी सतीश कुमार पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम अतरौली थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद द्वारा नाबालिग का अपहरण करने के सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मुकदमा दर्ज किया गया था तथा दिनांक वर्ष 2018 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय एडीजे/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा आरोपी सतीश कुमार पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम अतरौली थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से हरेन्द्र कुमार त्यागी शासकीय अधिवक्ता, विवेचक उपनिरीक्षक जयपाल सिंह एवं पैरोकार कांस्टेबल अजय कुमार व कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।