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प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में न्यायलय ने चार दोषीयों को सुनाई सज़ा, लगाया जुर्माना

अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में न्यायलय ने दो दोषी को सुनाई सजा, लगाया जुर्माना

Halchal India News by Halchal India News
May 30, 2025
in हापुड़ न्यूज़
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हापुड़। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2009 में आरोपी अनुज द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में थाना हापुड़ देहात पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

इसी क्रम में शुक्रवार को न्यायालय द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में न्यायलय ने साक्ष्यों और गवाहो के आधार पर अनुज पुत्र मुन्नालाल निवासी मोहल्ला तगासराय थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 3 माह 27 दिवस व 1,500 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।

साथ ही वर्ष 2018 में दूसरे आरोपी फजरू पुत्र कुरबान अली निवासी मोहल्ला रुस्तमपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 8 माह व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।

Tags: hapur newsImposed a fineThe court sentenced two accused in the case of illegal possession of arms
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