हापुड़। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 1997 में आरोपी राजकुमार द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में आरोपी के खिलाफ थाना गढ़मुक्तेश्वर पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अवैध हथियार रखने के मामले में राजकुमार पुत्र नौरंग निवासी ग्राम दौताई थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 2 दिवस व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।