हापुड़। एसपी कुवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध चाकू रखने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गईं। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी प्रवेश द्वारा अवैध चाकू रखने के मामले में थाना बहादुरगढ़ पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
शुक्रवार को न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और गावाहो कर आधार पर प्रवेश पुत्र नैन सिंह निवासी बड्डा वाजीदपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व दो हज़ार रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।