हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी के मामले में चार आरोपियों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2001 में आरोपी जहांगीर, रहीश, महरूम व नईम द्वारा प्रतिबन्धित पशुओं का कटान करने की नियत से क्रूरतापूर्वक ट्रक में भरकर ले जाते समय पकड़े जाने पर आरोपियों के खिलाफ थाना बहादुरगढ़ पर गौवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपियों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायलय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में बुधवार को न्यायालय द्वारा जहांगीर पुत्र गफूर निवासी वहापुर थाना मैनाढेर जनपद मुरादाबाद, रहीश पुत्र हनीफ निवासी कुरी थाना मैनाढेर जनपद मुरादाबाद, महरूम पुत्र सुखा निवासी बादरपुर थाना मैनाढेर जनपद मुरादाबाद व नईम पुत्र छोटे निवासी थाना मैनाढेर जनपद मुरादाबाद को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि दो दिवस एवं 8,200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।