हापुड़। हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को दस साल का सश्रम कारावास व बीस हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
पुलिस महानिदेशक उत्तरप्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए शुक्रवार को न्यायालय द्वारा जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को दंडित कराया गया है।
अभियोजन विभाग से डीजीसी गौरव नागर ने बताया कि 16 मई 2020 को आरोपी सतेंद्र सिंह पुत्र जयप्रकाश निवासी सपनावत थाना धौलाना- वर्तमान थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ द्वारा अपने गांव निवासी मोहित पुत्र राकेश सिंह को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल करने की दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था।
जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा जानलेवा हमला के मामले में साक्ष्यो और गवाहों के आधार पर सतेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए दस साल का सश्रम कारावास व बीस हज़ार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से गौरव नागर डीजीसी व विवेचक निरीक्षक गोपाल शर्मा एवं पैरोकार हेड कांस्टेबल रघुवीर व कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।