हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2017 में आरोपी हिमांशु चौहान द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में शुक्रवार को न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और गावाहो के आधार पर हिमांशु चौहान पुत्र गजब सिंह निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व दो हज़ार रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।